नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी देने के मुद्दे पर समस्त हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने सभी रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों के विचार जानने की जरूरत है, अदालत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इसके खिलाफ निर्देशों को चुनौती दी गई थी।
सीआईसी ने शीर्ष न्यायालय में वरिष्ठता क्रम को छोडते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जानकारी देने का निर्देश दिया था। शीर्ष न्यायालय ने सीआईसी के आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें न्यायालय में विचाराधीन एक मामले में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा कथित हस्तक्षेप पर भारत के प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर रघुपति के बीच संवाद के लिए कहा गया था। अदालत ने आरटीआई आवेदक को पहले ही नोटिस जारी किए हैं, जिनकी याचिका पर सीआईसी ने आदेश पारित किए। |