नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि नरेगा के तहत मजदूरी राज्य सरकारों की ओर से निर्धारित की गई दर और मजदूरों के किए काम पर आधारित होती है तथा हरियाणा, केरल, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ में अधिसूचित दर अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी राज्य सरकारों की ओर से निर्धारित की गई दर तथा मजदूरों के किए काम पर आधारित होती है। ग्रामीण एवं विकास मंत्री सीपी जोशी ने लोकसभा में सवालों के जवाब में कहा कि हरियाणा में प्रतिदिन की अधिसूचित मजदूरी दर 141, केरल में 125, अंडमान और निकोबार में 130 से 139 और चंडीगढ में 140 रुपए है। |