नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में न्याय को प्रभावित करने की कोशिश के दोषी पाए गए अधिवक्ता आरके आनंद ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। आनंद ने 2007 में एक समाचार चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में उनके बारे में दिखाई गई सभी गतिविधियों के लिए बिना शर्त माफी मांगी। अधिवक्ता का यह जवाब तब आया जब शीर्ष अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें और अधिक सजा क्यों न दी जाए। आनंद ने न्यायालय से अपील की कि अदालत की अवमानना की धारा 12 के तहत उनकी सजा को नहीं बढाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई 2009 को आनंद की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और हिट एंड रन मामले में न्याय को प्रभावित करने के मामले को अदालत की अवमानना मानते हुए उनसे वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा छीन लिया था। पीठ ने पूछा था कि क्यों न आनंद की सजा की मात्रा बढा दी जाए जो बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में बचाव पक्ष के वकील थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं आरके आनंद और आईयू खान को न्यायिक प्रशासन के काम में बाधा डालने का दोषी ठहराया था। |