जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा से भाजपा विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त व ईओडब्ल्यू जांच कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसआर आलम और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर सिंह की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिये।
याचिका में कहा गया है कि विधायक अभय मिश्रा अपने पद का उपयोग करते हुये अपनी अभय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर शासकीय ठेके ले रहे हैं। चुनाव के समय मिश्रा ने अपने शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग को भी गलत जानकारी दी थी। इन सभी मामलों की शिकायत लोकायुक्त व ईओडब्ल्यू में पूर्व में की जा चुकी है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय की युगलपीठ ने लोकायुक्त को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दी गई शिकायतों पर जल्द से जल्द जांच कर कार्यवाही करे। |