छिंदवाडा। शहर में रोजाना शाम होने के साथ ही गैगवार का दौर भी शुरू हो जाता हैं।लगातार दो दिन से यह सिलसिला बदस्तूर जारी हैं। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ रखें बैठी नजर आ रही है। बीती रात भी दो गुटों में हुए खूनी सघंर्ष के दौरान युवकों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला भी किया। इस दौरान हुए खूनी संघर्ष में कुछ युवाओं को भी चोट आई है।
वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छिंदवाडा पुलिस इन दिनों सिर्फ अवैध कारोबार को समाप्त करने में जुटी हुई है,जिसके चलते शहर में लगातार वारदातें होती जा रही हैं। दो दिनों से लगातार शहर में गैंगवार को सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पुरानी बातों को लेकर दो गुटों में खुलेआम खूनी संघर्ष हो गया। इसमें पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते बकायदा गोलियां चलीं।
जानकारी के अनुसार मोती मस्जिद के पास रहने वाले इमरान पिता कयूमखान ने बताया कि वो बीती रात अशफाक, आरिफ, ईमरान और नरेंद्र के साथ राजीव गांधी बस स्टैड जा रहा था कि रास्तें में भाई आरिफ को इकलाख मारपीट कर रहा था। इस दौरान इकलाख ने आरिफ को बेल्ट से मारपीट किया। वहीं उसके साथी जाहिद, बंटी, और तोसिफऔर धर्मेन्द्र मालवी ने खुलेआम सडक पर मारपीट कर हंगामा मचाया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ।
इधर पुलिस ने इमरान की रिपोर्ट पर आरोपीयों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर पुलिस ने बताया कि वही फिर कुछ देर बाद करीब रात 11 बजें कुरैशी नगर में रहने वाले मों.सादिक कुरैशी के उसी बात को लेकर इकलाख को पूछते हुए कुछ लोग घर पहुंचे और इकलाख को घर से बाहर निकालने की बात पर गाली गलौच करने लगें। जब घरवालों ने मना किया तो नरेन्द्र पटेल, सुरेन्द्र पटेल, नीरज यादव, सुशील, नंदकिशोर और अन्य लोगो ने हमला बोलते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान नरेन्द्र ने तलवार मारकर एक युवक को घायल कर दिया। वही गुस्साए युवाओं नें घर के सामने खडी मिनी बस में तोडफोड की और जीप को आग के हवाले कर दिया। इधर सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिती पर काबू पाया और प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीयों के खिलाफ धारा 147,148, 294, 506, 435, 323, 34 का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पांढुर्ना में धारा 144 लागू
छिंदवाडा। गोटमार मेले की चल रही तैयारी को लेकर शांति और कानून व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र पांढुर्ना और सावरगांव में दो दिन तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। कलेक्टर ने निषेध आज्ञा के आदेश जारी कर दिए है। गोटमार मेला के दौरान आठ सितम्बर की रात्रि 8 बजे से 9 सितम्बर की रात्रि 9 बजे तक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 197 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण नपा क्षेत्र पांढुर्ना में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भादंसं की दारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सभी प्रकार के धातक अस्त शस्त्रों एवंआग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। |