जबलपुर । रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों को लाखों जुर्माना देना पडा है।। इस साल अगस्त तक 1341 यात्रियों से लाख 63 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। पिछले तीन सालों में 2533 यात्रियों से चार लाख 95 हजार हजार सात सौ रुपए की राशि वसूली गई।
उल्लेखनीय है कि 12जून 06को सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निरोधी नियम लागू हुआ था। जिसके तहत रेल परिसर एवं रेलगाडियों में आरपीएफ को कार्रवाई हेतु अधिकृत किया। जबलपुर रेल मंडल के स्टेशनों व टनों में वर्ष 07 में 158 यात्रियों से 30 हजार आठ सौ रुपए, 08 में 483 से 91 हजार 500 रुपए, 2009 में 551 से एक लाख दस हजार 200 रुपए जुर्माना वसूला गया।
कमाई का जरिया भी
जो आंकडे सामने आए हैं, उससे कहीं अधिक मामले तो ऐसे हैं, जिनमें आरपीएफ कर्मचारियों ने जांच के दौरान जुर्माना वसूलने की बजाय ऊपर ही ऊपर राशि वसूल कर अपनी जेब में रख लिया। यदि ईमानदारी से कार्रवाई की जाती तो आंकडा इसके कई गुना अधिक होता। इस कार्य में सिर्फआरपीएफ कर्मी ही नहीं शामिल हैं, जीआरपी कर्मी भी रेलगाडियों के जनरल डिब्बे में यदि किसी यात्री की जेब म सिगरेट या बीडी मिलती है तो भी उनसे रुपए वसूलने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। |