जबलपुर । नगर निगम द्वारा जर्जर मकानों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में सोमवार को गेट नंबर चार के समीप एक जर्जर मकान का आधा हिस्सा गिराया गया। वहीं फूटाताल क्षेत्र नरघैया में जर्जर घोषित मकान को मकान मालिक द्वारा स्वयं तोडने की कार्यवाही की जा रही है जिसका निगम के अमले ने निरीक्षण किया।
इस संबंध में उपायुक्त राकेश अयाची ने बताया कि बरसात में जर्जर भवन से किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने से बचने के लिए पूर्व में जिन मकानों को जर्जर घोषित किया गया है उन्हें तोडने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के दौरान आज गेट नंबर चार के समीप एम.एल.श्रीवास्तव का द्वि मंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा जर्जर घोषित किया गया है। जिसमें मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद होने की स्थिति में तोडा नही जा सका था लेकिन वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा इस मकान को जर्जर घोषित किया जा चुका है जिसके चलते आज उक्त मकान के पिछे की ओर के जर्जर हिस्से को तोड दिया गया।
शेष हिस्से को मंगलवार को गिराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि नरघैया में कल्लू के दो मंजिला मकान की एक मंजिल जर्जर घोषित है। भवन अधिकारी राजवीर नयन व दमकल अधीक्षक उस्मान के साथ मौका निरीक्षण किया तो पाया कि मकान मालिक द्वारा जर्जर हिस्से को स्वयं तोड रहा है। श्री अयाची ने बताया कि जर्जर भवनों को तोडने की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। |