| | यमुना एक्सप्रेस वे का ट्रैक साफ | | | |
|  | | | |
| | |
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की मायावती सरकार को राहत देते हुए यमुना एक्सप्रेस वे जमीन अधिग्रहण को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। इस मार्ग के बनने के बाद दिल्ली और आगरा के बीच के सफर 90 मिनट कम हो जाएगा।
एक्सप्रेस वे गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), अलीगढ, महामाया नगर (हाथरस) और मथुरा जिलों से होकर गुजरेगा और इसके लिए 115 गांवों की कुल 2,500 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत हुई है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने मुआवजे की दर 449 से बढाकर 570 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी है। परंतु किसानों से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए ग्रेटर नोएडा में दिए गए 880 रुपए प्रति वर्गमीटर के बराबर मुआवजा देने की मांग की। |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |