| | सल्फास खिलाकर मारने वाले पिता को उम्रकैद | | | |
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इंदौर। मजबूर बाप जब अपने भूख से बिलकते आठ वर्षीय बेटे को रोटी नहीं दे सका..तो उसने कलेजे के टुकड़े सल्फास खिला दिया। मासूम ने तड़प-तड़प कर अस्तमाल में दम तोड़ दिया। मामला कोर्ट में गया और जहां हत्यारे पिता को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके मुद्गल ने आरोपी सुंदर पिता भोलाराम प्रजापत निवासी कुमारखाड़ी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील रविंद्रसिंह गौड़ ने बताया कि घटना 25 मई 2010 की दोपहर 2 बजे बाणगंगा मुक्तिधाम की है। आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते अपने आठ वर्षीय पुत्र गोलू को सल्फास खिला दिया था। इलाज के दौरान गोलू की मृत्यु हो गई। पेशे से सुंदर नाले से रेती छानने का काम करता है। |
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