| | बीमे की राशि से इनकार देने होंगे 11.23 लाख | | | |
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नई दिल्ली । द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यहां एक उपभोक्ता न्यायालय ने अपने एक पॉलिसी धारक को उसकी ट्रक चोरी होने के लिए 9.73 लाख रुपए और बीमा की रकम के दावे को ‘काल्पनिक अटकलों’ के आधार पर खारिज करने के लिए डेढ़ लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश सुनाते हुए बीमा कंपनी से शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को 11.23 लाख रुपए की राशि देने के लिए कहा। फोरम ने कहा कि बीमा कंपनी ने जानबूझकर और मनमाने ढंग से दावे को खारिज किया जो कि पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। इससे उपभोक्ता प्रताड़ित हुआ और उसे उसकी मेहनत की कमाई से वंचित रखा गया। अपनी शिकायत में नजफगढ़ निवासी गुप्ता ने कहा था कि उनका टाटा ट्रक 2006 के 19-20 जुलाई की रात को चोरी हो गया, जिसका बीमा उन्होंने 16 मई 2006 से 15 मई 2007 तक के लिए कराया था। |
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